Taljhari में मनरेगा योजना को लेकर हंगामा, बीडीओ ने पकड़ा ट्रैक्टर, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Ruckus over MNREGA scheme in Rajmahal, BDO seizes tractor, villagers block road

Taljhari: तालझारी प्रखंड के सगड़भंगा पंचायत अंतर्गत अयोध्या ग्राम में मनरेगा योजना के तहत चल रहे समतलीकरण कार्य में अनियमितता की शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) पवन कुमार द्वारा की गई कार्रवाई ने शुक्रवार को भारी विवाद और प्रदर्शन का रूप ले लिया। कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने अयोध्या मोड़ पर सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया।

बीडीओ को गुप्त सूचना मिली थी कि योजना संख्या 115/24-25, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹96,098 है, में अनियमितता बरती जा रही है। यह योजना संझली टुडू की जमीन पर मेढ़बंदी सह समतलीकरण कार्य के तहत चल रही थी। शिकायत के अनुसार, कार्य में मशीनीकरण कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। बीडीओ पवन कुमार ने मौके पर पहुँचकर एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जिसे बाद में तीनपहाड़ थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि “मनरेगा जैसी केंद्र सरकार की योजना में मशीनीकरण प्रतिबंधित है। स्थानीय दबंगों और कथित बिचौलियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी हो रही थी।”

Ruckus over MNREGA scheme in Rajmahal, BDO seizes tractor, villagers block road
मनरेगा कार्यस्थल का दृश्य, जहां समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था।

ट्रैक्टर जब्ती के बाद गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ग्रामीण हामिद अंसारी, हारूण अंसारी, हबीबुद्दीन अंसारी, समशेर अंसारी, मुमताज अंसारी, मुसी हांसदा, लुथरू हेम्ब्रम और मुसी टुडू समेत कई लोगों ने बीडीओ की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने अयोध्या मोड़ पर घंटों सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाज़ी की और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। घटना की सूचना मिलते ही तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडेय और राजमहल थाना प्रभारी गुलाम सरवर मौके पर पहुँचे और विवाद को शांत कराने की कोशिश की। मौके पर मनरेगा बीपीओ रजनीश पराशर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

  • मनरेगा में क्यों प्रतिबंधित है मशीनीकरण?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना में हैंड टूल्स और मजदूरी आधारित कामों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अधिक से अधिक मानव श्रम का उपयोग हो सके। मशीनीकरण होने पर स्थानीय मजदूरों को रोजगार से वंचित किया जाता है, फर्जी भुगतान और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। इसीलिए मनरेगा के नियमों के तहत ट्रैक्टर या मशीनों का उपयोग सख्त वर्जित है, सिवाय कुछ विशेष अनुमतियों के।

इस घटना ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और ग्रामीण सहभागिता के बीच टकराव को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन बिना पक्षपात के। प्रशासन की ओर ट्रेक्टर जब्त कर थाना को सुपुर्द किया हुआ साथ ही तीनपहाड़ थाना में कांड संख्या 83/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Author: WM 24x7 News

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