Ranchi, 21 अगस्त: साहिबगंज के बहुचर्चित अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निमाई चंद्र ने गुरुवार को रांची स्थित PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि निमाई चंद्र अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे।
निमाई चंद्र की ओर से अधिवक्ता इमरान बेग ने पक्ष रखा। वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस मामले में पहले ही 1 जुलाई को आरोपी दाहू यादव समेत अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) दाखिल किया था।
यह मामला साहिबगंज में बड़े पैमाने पर हुए कथित अवैध खनन और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है, जिसकी जांच ईडी लंबे समय से कर रही है।
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