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उपायुक्त ने नियमावली के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश
Pakur: जिले के कैटिगरी-2 बालूघाटों की ई-नीलामी को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत जिला सर्वे रिपोर्ट (Sand) में उल्लिखित सभी बालूधारित भूमि एवं नदियों पर यह नियम लागू है। नियमों के अनुसार बिना वैध खनन पट्टा लिए बालू का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं किसी भी व्यक्ति को राज्य में अधिकतम 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता।
जिला सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, पाकुड़ जिले में कैटिगरी-2 के कुल 07 बालूघाट चिन्हित किए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इन सभी घाटों को एक इकाई मानते हुए ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक के दौरान रिजर्व प्राइस की गणना, वार्षिक खनिज रियायती मूल्य, बोली राशि, बयाना राशि (ईएमडी), प्रदर्शन सुरक्षा और वार्षिक खनन योग्य रेत की मात्रा जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह नियमावली के अनुरूप ही संपन्न कराई जाए।
पाकुड़ जिला अंतर्गत कैटिगरी 2 के बालूघाटों के ई-नीलामी हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।@JharkhandCMO @HemantSorenJMM @prdjharkhand pic.twitter.com/J1nNYwR5tg
— DC PAKUR (@dcpakur) August 23, 2025
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