Sahibganj में अभियंता को जातिसूचक गाली और धमकी, समाज सेवी सिधेष्वर मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

An engineer was subjected to casteist abuse and threats in Sahibganj; an FIR was lodged against social worker Sidheshwar Mandal.

Sahibganj: गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज में पदस्थापित कनीय अभियंता बालेष्वर मुर्मू द्वारा दी गई शिकायत पर जिरवाबाड़ी थाना में सिधेष्वर मंडल के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियंता ने आरोप लगाया है कि नाला निर्माण कार्य के दौरान सिधेष्वर मंडल ने उनसे रंगदारी की मांग की थी और मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी।

मिली जानकारी के अनुसार, अभियंता बालेष्वर मुर्मू वर्तमान में गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। उन्होंने थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि नगर परिषद साहेबगंज के वार्ड संख्या 28 में जेल गेट से सुभाष चौक तक नाला निर्माण कार्य उनके पर्यवेक्षण में तीन वर्ष पूर्व पूरा किया गया था।

आवेदन के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान सिधेष्वर मंडल ने रंगदारी की मांग की थी। इनकार करने पर अभियंता को कई बार जातिसूचक शब्द कहे गए और धमकी दी गई कि “तुम आदिवासी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे।” अभियंता का आरोप है कि मंडल ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने, ब्लैकमेल करने और डराने की कोशिश की। बालेष्वर मुर्मू ने यह भी कहा कि सिधेष्वर मंडल कई बार उनके खिलाफ अखबारों में झूठी खबरें प्रकाशित करवाते रहे हैं। 14 अक्टूबर को भी दोपहर लगभग 1 बजे उन्हें फिर धमकी दी गई, जिससे वे मानसिक रूप से तनाव में हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्रवाई की मांग की।

थाना प्रभारी ने बताया कि अभियंता के आवेदन पर कांड संख्या 196/25 दर्ज की गई है। इसमें धारा 126(2)/308(5)/132/351(2)/352 बीएनएस 2023 एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(ई)(र)(स) के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले का अनुसंधान पुअनि बिरसा उरांव को सौंपा गया है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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WASIM AKRAM
Author: WASIM AKRAM

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