Ranchi: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक में भाजपा की ओर से विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव एवं सुबोधकांत मौजूद थे। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से दो बातें सामने आई जिसमें यह बताया गया की चुनाव के दिन बूथ के बाहर बूथ एजेंट अपने टेबल पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे बैनर नहीं लगा पाएंगे। बूथ पर केवल दो कुर्सी और एक टेबल रहेगा जिसमें पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह या झंडा बैनर स्टीकर कुछ भी नहीं रहेगा। साथ ही वहां खाने-पीने का सामान भी रखना वर्जित है तथा वहां बैठकर खाना पीना भी नहीं है। इस आदेश का अगर उल्लंघन किया गया तो प्रशासन के द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा बूथ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंट को बैठने के लिए चुनाव आयोग चुनाव से 3 दिन पहले स्थान को मार्किंग करेगा और इस मार्किंग वाले स्थान पर बूथ एजेंट व कार्यकर्ता बैठेंगे। यह पूरे भारत में इस तरह की पहली व्यवस्था है जिसको झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में प्रयोग किया जा रहा है। आज से पहले कभी भी यह नियम नहीं था की बूथ के बाहर एजेंट/कार्यकर्ता जो मतदाताओं के सहयोग हेतु पर्ची देने के लिए बैठते हैं वहां पर कोई भी झंडा बैनर नहीं रहेगा। इस चुनाव में राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार ₹40 लाख तक खर्च कर पाएंगे।
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