Kotalpokhar में पत्रकार पर हमला: प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल पहुँचा एसडीपीओ कार्यालय, 24 घंटे में गिरफ्तारी के आदेश

Attack on journalist in Kotalpokhar: Press Club delegation reached SDPO office, orders for arrest within 24 hours

Kotalpokhar/Barharwa, 28 मई 2025 (बुधवार): कोटालपोखर थाना क्षेत्र में रविवार 25 मई को पत्रकार ओम प्रकाश साहा के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कोटालपोखर थाना में कांड संख्या 70/25 दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, घटना उस समय घटी जब ट्रक ड्राइवर, खलासी एवं कुछ असामाजिक तत्व एक व्यक्ति से मारपीट कर रहे थे। इस दौरान पत्रकार ओम प्रकाश साहा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।




  • प्रेस क्लब का प्रतिनिधिमंडल पहुँचा एसडीपीओ कार्यालय

घटना के विरोध में बुधवार को बरहरवा प्रेस क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष दीपक देशमुख के नेतृत्व में बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) नितिन खंडेलवाल से मिला और आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पीड़ित पत्रकार ने घटना का वीडियो फुटेज भी प्रस्तुत किया और पूरी घटना की विस्तृत जानकारी एसडीपीओ के साथ साझा की।

  • पत्रकारों ने जताया आक्रोश और एकजुटता

प्रेस क्लब प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दीपक देशमुख के अलावा सचिव अजीत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार बैदुल आलम, वसीम अकरम, मुन्ना राजा, सरोज कुमार झा और अन्य पत्रकार शामिल थे। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला हैं।




एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोटालपोखर थाना प्रभारी चंदन भैया और केस के अनुसंधानकर्ता को 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, 

“क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

— नितिन खंडेलवाल, एसडीपीओ, बरहरवा

  • कड़ी धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 126(2), 109(1), 351(3), और 352 के तहत मामला दर्ज किया है।

प्रेस क्लब ने त्वरित कार्रवाई के लिए एसडीपीओ का धन्यवाद भी ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त सजा दिलाई जाएगी।




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Author: WM 24x7 News

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