Ranchi: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने सरकार की यह मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी भी अदालत में मौजूद रहीं। कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद समय पर चुनाव न कराने पर नाराजगी जताई और इसे कोर्ट की अवमानना माना। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी।









