Sahibganj: झालसा, रांची (Ranchi) के निर्देश पर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में पॉक्सो (POCSO )एक्ट के तहत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, साहेबगंज संजय कुमार उपाध्याय, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला जज सह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय शेखर कुमार, जिला लोक अभियोजक आनंद चौबे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम नाथ तिवारी , पुलिस उपाधीक्षक विजय कुशवाहा ने दिप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम मे POCSO एक्ट यानि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्स एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पॉक्सो अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 मे अधिनियमित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पॉनोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिये कड़े प्रावधान किये गये है, इसके उल्लंघन से जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
झालसा, रांची के निर्देश पर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में #पोक्सो_एक्ट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के खिलाफ कड़े प्रावधानों पर चर्चा की गई और पीड़िता को न्याय दिलाने के उपायों पर विस्तार से बताया गया। pic.twitter.com/Y2YiProe3k
— DC Sahibganj (@dc_sahibganj) January 19, 2025
कार्यक्रम मे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिये किस तरह केस को फ्रेम करना है उसे बारीकी से बताया गया, साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिलाने की दिशा मे कार्रवाई करने की बात को बताया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहते है और किसी भी समस्या के लिए प्राधिकार कार्यालय में या नालसा हेल्प लाइन 15100 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।
कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी के साथ, मेडिकल ऑफिसर, एलडीसी के चीफ अरविन्द गोयल, जिले के पुलिस पदाधिकारी, सहिया और छात्राएं उपस्थित थी।
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