Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कांट्रैक्ट पर डॉक्टरों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कांट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि जब सभी पद नियमित नियुक्ति वाले हैं, तो कांट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
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