साहिबगंज। वाहन को किराए पर चलने के लिए उसका टैक्सी परमिट या कमर्शियल नंबर लेना अनिवार्य होता है वहीं प्राइवेट नंबर गाड़ियों का केवल निजी उपयोग किया जाता है। इसके बावजूद जिले में प्राइवेट वाहनों का उपयोग कमर्शियल रूप में धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्राइवेट गाड़ियों के कमर्शियल उपयोग की जानकारी परिवहन विभाग को होने के बाद भी ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने या धर-पकड़ की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
जब भी कोई व्यक्ति वाहन खरीदता है तो उससे पूछा जाता है कि आप वाहन निजी उपयोग के लिए लेंगे या कमर्शियल। इसपर लोग कहते हैं कि, अपने निजी काम के लिए। लेकिन जब वाहन का रजिस्ट्रेशन निजी वाहन के तौर पर होता है तो उक्त वाहन का प्रयोग कमर्शियल के रूप में करने लगता है। सड़कों पर चलने वाले स्कॉर्पियों, बोलेरो, सूमो सहित अन्य कई निजी वाहन में ज्यादातर वाहन किराये पर चलती है।
सड़कों पर शादी सहित अन्य समारोह में एक साथ सड़कों पर कई गाड़ी दिखती है। जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है शुभ विवाह। एक साथ कई स्कॉर्पियो, बोलेरो, सहित अन्य कई वाहन जिनपर निजी नंबर रहते हुए उसका उपयोग कमर्शियल रूप से करते हैं। इन वाहनों को किराये पर देकर वाहन मालिक मोटी कमाई करते हैं और सरकार के टैक्स की चोरी बड़े आसानी से करते है। अगर यह सभी वाहन मालिक इन नंबरों को कमर्शियल नंबर लेना शुरू कर दे तो सरकार को करोड़ों की राजस्व का आमद होगा।
प्राइवेट नंबर वाले वाहन का सिर्फ शादी विवाह व अन्य कार्यों में में ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी किराये पर उपयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालय भी इन निजी नंबरों के वाहनों का उपयोग कर वाहन मालिक को किराया के तौर पर अच्छी खासी राशि का भुगतान करते हैं।
अब देखना यह है कि परिवहन विभाग नींद से कब जागती हैं और कब इन निजी वाहनों के कमर्शियल उपयोग पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक कदम उठाती हैं।
- क्या कहते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी?
मीडिया व अन्य माध्यमों से ऐसी सुचना प्राप्त हुई है कि जिले में निजी वाहनों का उपयोग कमर्शियल तरीके से किया जाता है, यह नियम संगत गलत है। जल्द इसपर कार्रवाई की जाएगी और ऐसा करने वालों की पहचान कर नोटिस भी किया जायेगा: विष्णुदेव कक्षप, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहिबगंज।
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