Sahibganj: बिना अनुमति चला रहे थे क्रशर, मो. मुस्तकीम और शाहजहां अंसारी के खिलाफ तालझारी थाना में प्राथमिकी दर्ज

Sahibganj: Crusher was being run without permission, FIR lodged against Shahjahan and Mohd. Mustakim Ansari in Taljhari police station

Taljhari (Sahibganj), 30 जुलाई: जिला खनन कार्यालय की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तालझारी थाना में अवैध खनन और क्रशर संचालन के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला मौजा बेकचुरी में संचालित एक क्रशर प्रतिष्ठान से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार, बीते 23 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल की अगुवाई में अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, खान निरीक्षक और खनन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मो० मुस्तकीम अंसारी स्टोन वर्क्स का औचक निरीक्षण किया। इस क्रशर के संचालन में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (CTO) के क्रशर चलाना और धूल-कण के प्रभावी प्रबंधन में लापरवाही शामिल थी।

खान निरीक्षक राजकुमार दास की ओर से तालझारी थाना को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह संचालन न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि खनन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी है। इस मामले में क्रशर संचालक मो० मुस्तकीम अंसारी, पिता: तजमूल अंसारी, निवासी करनपुरा, तालझारी और शाहजहाँ अंसारी, पिता: मोहम्मद कुमुबुद्दीन, निवासी बिशनपुर, तालझारी के खिलाफ तालझारी थाना कांड संख्या 116/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इन पर झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4 और 54, झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 की धारा 7 और 9 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 38 और 40 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति पत्थर का उत्खनन, परिवहन या क्रशर संचालन पूर्णतः अवैध है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: WM 24x7 News

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